जाने क्यों सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 के पेपर लीक के आरोपों को लेकर NTA को नोटिस जारी किया?(Know why Supreme Court issued notice to NTA regarding the allegation of paper leak of NEET-UG 2024)
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 के पेपर लीक के आरोपों पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए NTA से आग्रह किया है। पेपर लीक के इन आरोपों के चलते कई छात्रों ने निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि परीक्षा की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखा जा सके।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया, जिसमें 2024 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2024) के पुनः आयोजन की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है। यह याचिका पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के कारण दायर की गई थी।
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उच्चतम न्यायालय की अवकाश पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह शामिल थे, ने कहा, “पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए।” अदालत ने यह टिप्पणी 10 NEET उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में की।
अदालत ने MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में सफल उम्मीदवारों के लिए प्रवेश की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया।
इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया कि NEET-UG 2024 में अनियमितताएँ थीं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को विभिन्न पेपर लीक की घटनाओं के बारे में पता चला था। आरोप लगाया गया कि पेपर लीक ने संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन किया क्योंकि इससे कुछ उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों पर अनुचित लाभ मिला, जिन्होंने परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से देने का प्रयास किया।
गौरतलब है कि NEET-UG परीक्षा NTA द्वारा देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, AYUSH और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।
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NEET-UG 2024 की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे।
इस बीच, NTA द्वारा NEET-UG 2024 परीक्षा में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं दायर की गई हैं।
ये याचिकाएं फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे द्वारा दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई बुधवार को होगी। पांडे ने लगभग 20,000 छात्रों के हस्ताक्षर जुटाए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कम से कम 1,500 छात्रों को बेतरतीब ढंग से 70 से 80 ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं।
क्या लगाए गए याचिका में आरोप (NEET-UG 2024)?
याचिका में लगाए गए आरोपों में कहा गया है कि NEET-UG 2024 में हेराफेरी की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को पेपर लीक के कई मामलों के बारे में पता चला है। इसमें कहा गया है कि कथित पेपर लीक संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का उल्लंघन है, क्योंकि इसने कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ दिया जिन्होंने पक्षपाती तरीके से परीक्षा दी। यह ज्ञात है कि NEET-UG परीक्षा NTA द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।
जाने क्या है पूरा मामला यहां पर पूरा विवरण देखें
परीक्षा (NEET-UG 2024) कब आयोजित हुई?
आपको बता दें कि NEET-UG 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। इस बीच, NEET-UG 2024 परीक्षा में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के NTA के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।